KYC के लिए आधार को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य: रिजर्व बैंक
रिजर्व बैंक ने ‘अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) के संशोधित दिशानिर्देशों के तहत जैविक पहचान पत्र आधार को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. हालांकि, आधार की अनिवार्यता इसको लेकर उच्चतम न्यायालय में चल रहे मामले में अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी. रिजर्व बैंक ने शुक्रवार रात जारी एक परिपत्र में यह जानकारी दी. अभी केवाईसी के लिए ग्राहक का एक हालिया फोटो और आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) की कॉपी और पते के सबूत के लिए आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज (ओवीडी) माना जाता था. रिजर्व बैंक ने संशोधित दिशानिर्देश में कहा है, ‘‘जैविक पहचान पत्र हेतु आवेदन करने के पात्र हर व्यक्ति से आधार संख्या तथा पैन या फॉर्म 60 प्राप्त करने की जरूरत होगी.’’ सूत्रों ने कहा कि इस कदम से बैंकिंग सेवाओं के लिए भरोसे का माहौल तैयार होगा. रिजर्व बैंक ने कहा कि जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय में रहने वाले लोग जो आधार या आधार पंजीयन आवेदन नहीं देते हैं बैंक उनसे पहचान और पता के लिए ओवीडी तथा हालिया फोटो मांग सकते हैं.

