दिल्ली सीलिंग मामला: SC ने कहा- 1797 अवैध कालोनियों में निर्माण कार्यों पर लगे रोक, पूछा- 7 मंज़िला इमारत कैसे बनीं
सीलिंग मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की 1797 अवैध कालोनियों में निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. स्पेशल टास्क फोर्स को आदेश दिया है कि दो हफ्ते में पब्लिक रोड और फुटपाथ से कब्जे हटाए जाएं. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अवैध कालोनियों नें सात-सात मंजिलें कैसे बनाई जा रहीं हैं. अगर नियमित कालोनियों में बिल्डिंग बाईलॉज हैं तो अवैध कालोनियों में क्यों नहीं है. अवैध कालोनियों में ऐसे निर्माणों को इजाजत क्यों दी जा रही है? वहीं केंद्र ने कहा कि…
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