उच्चतम न्यायालय ने यूनिटेक लि से देनदारी मुक्त संपत्तियों का विवरण मांगा
उच्चतम न्यायालय ने जमीन जायदाद का कारोबार करने वाली कंपनी यूनिटेक लि कोआज अपनी देनदारी मुक्त संपत्तियों का विवरण देने का निर्देश दिया और कहा कि इन सम्पत्तियों को नीलाम किया जाएगा ताकिकंपनी के मकानों के ग्राहकों का फंसा पैसा लौटाया जा सके। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई. चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने इसके साथ ही जे. एम. फाइनेन्शियल रिकंशट्रक्शन कंपनी पर25 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया। इस कंपनी ने एचडीएफसी बैंक द्वारा यूनिटेक लिमिटेड को दिये गये कर्ज में से…
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