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धान खरीद प्रक्रिया में व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 के तहत जिलाधीश आयुष सिन्हा ने जारी किया आदेश

धान खरीद प्रक्रिया में व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 के तहत जिलाधीश आयुष सिन्हा ने जारी किया आदेश

धान की सुचारू खरीद के लिए जिलाधीश ने कंबाइन हार्वेस्टर संचालन का समय किया निर्धारित, शाम 6 से सुबह 10 बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर से धान कटाई पर रोक

– धान में 17 प्रतिशत तक नमी की निर्धारित सीमा, किसानों से उचित सुखाने के बाद फसल लाने की अपील

– मंडी प्रवेश के लिए निर्धारित शेड्यूल, टोकन व गेट पास व्यवस्था का करना होगा पालन

फरीदाबाद, 30 सितंबर।
जिलाधीश आयुष सिन्हा ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के दौरान जिले में धान की सुचारू, व्यवस्थित एवं निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के तहत धान की कटाई, मंडियों में फसल की आवक तथा ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की आवाजाही को व्यवस्थित करने के साथ-साथ यातायात एवं सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे।

जिलाधीश आयुष सिन्हा ने बताया कि देर शाम, रात तथा सुबह के समय ओस और अधिक नमी की स्थिति में कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई किए जाने पर फसल में नमी निर्धारित खरीद मानकों से अधिक हो सकती है। इससे धान की खरीद, सुखाने, हैंडलिंग एवं भंडारण में कठिनाई उत्पन्न होने के साथ किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसे देखते हुए जिले में कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई का समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि आदेश के प्रभावी रहने की अवधि के दौरान जिले में शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई नहीं की जा सकेगी। कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई सामान्यतः सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच उपयुक्त मौसम एवं खेत की परिस्थितियों के अनुसार की जाएगी। संबंधित सभी व्यक्ति सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी अन्य निर्देशों का भी पालन सुनिश्चित करेंगे।

जिलाधीश आयुष सिन्हा ने कहा कि खरीद केंद्रों पर धान निर्धारित नमी मानकों के अनुरूप ही लाया जाए। खरीद के लिए धान में वर्तमान में निर्धारित अधिकतम अनुमेय नमी सीमा 17 प्रतिशत है अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित/संशोधित सीमा लागू होगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे मौसम एवं फसल की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिपक्व धान की कटाई करें तथा आवश्यकता होने पर धान को उचित रूप से सुखाने के बाद ही खरीद केंद्र पर लेकर आएं।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित नमी सीमा से अधिक नमी वाले धान की मात्र कटाई अथवा उसके कब्जे को अपने आप में आपराधिक निषेध नहीं माना जाएगा। ऐसे धान की खरीद संबंधित नियमों, विनिर्देशों एवं सक्षम अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

जिलाधीश आयुष सिन्हा ने बताया कि मंडियों एवं खरीद केंद्रों पर धान लेकर आने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉलियों तथा अन्य वाहनों की एंट्री निर्धारित शेड्यूल, टोकन/गेट पास तथा संबंधित विभाग द्वारा लागू व्यवस्था के अनुसार होगी। वाहन केवल वैध गेट पास/टोकन एवं निर्धारित समय के अनुसार ही संबंधित मंडी या खरीद केंद्र में प्रवेश करेंगे। निर्धारित समय से पहले पहुंचने वाले वाहनों को, जहां ऐसी व्यवस्था की गई है, चिन्हित होल्डिंग/स्टेजिंग क्षेत्र में रखा जाएगा।

जिलाधीश आयुष सिन्हा ने निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति ट्रैक्टर-ट्रॉली को सार्वजनिक सड़कों, राजमार्गों, संपर्क मार्गों, आपातकालीन रास्तों अथवा मंडी के प्रवेश एवं निकास द्वार पर इस प्रकार खड़ा नहीं करेगा, जिससे यातायात बाधित हो। संबंधित मार्केट कमेटी, मंडी प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे।

आदेश में कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर आदेश में दिए गए वैध निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जहां उस धारा के आवश्यक तत्व पूरे होते हों। साथ ही, पर्यावरण, कृषि, मोटर वाहन, प्रदूषण नियंत्रण अथवा अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई का प्रावधान होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

उन्होंने कहा कि धान खरीद सीजन के दौरान किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और मंडियों में खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निर्धारित अवधि तक प्रभावी रहेगा, जब तक इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त, संशोधित अथवा विधि अनुसार विस्तारित न किया जाए।

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