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चेक बाउंस मामलों के निस्तारण के लिए फरीदाबाद में आयोजित हुई स्पेशल लोक अदालत

– 1053 मामलों में से 474 चेक बाउंस मामलों का सफलतापूर्वक हुआ समाधान

फरीदाबाद, 03 अक्टूबर।
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय एक्जीक्यूटिव चेयरमैन एवं पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के न्यायमूर्ति हर सिमरन सिंह सेठी के दिशा-निर्देशानुसार पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक जिले में चेक बाउंस मामलों के निस्तारण हेतु स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया गया।

इसी क्रम में जिला फरीदाबाद मे जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा चेयरमैन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद सुधीर जीवन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार आज जिला अदालत परिसर, सेक्टर-12, फरीदाबाद में स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन जितेंद्र सिंह, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद की देखरेख में संपन्न हुआ।

इस विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस से संबंधित कुल 1053 मामलों को सुनवाई हेतु रखा गया, जिनमें से 474 मामलों का आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। इन केसों में कुल रकम 43568842/- रुपए का समझौता हुआ सभी पक्षकार अपने-अपने मामलों के समाधान से संतुष्ट दिखाई दिए तथा खुशी-खुशी अपने घर लौटे।

इस अवसर पर श्री जितेंद्र सिंह, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि लोक अदालत में होने वाले फैसलों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय तक कोई अपील नहीं होती। साथ ही, पक्षकारों की कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का स्थायी समाधान होता है, जिससे लोगों के समय एवं धन की बचत होती है तथा आपसी भाईचारा और सौहार्द भी बना रहता है।

उन्होंने आमजन से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालतों का लाभ उठा कर अपने विवादों का समाधान करें।

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