बंगाल पंचायत चुनावों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर लगी रोक
नयी दिल्ली , 10 मई ( भाषा ) उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर आज रोक लगा दी जिसमें उसने पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव लड़ने के लिए ई – मेल के जरिए दाखिल नामांकन पत्र मंजूर करने के लिए कहा था। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस बात पर गौर किया कि करीब 17,000 उम्मीदवारों ने निर्विरोध पंचायत चुनाव जीता है। न्यायालय ने चुनाव आयोग से उन्हें विजेता नहीं घोषित करने…
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