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बाल विवाह रोकने हेतु प्रशासन की एक अनूठी पहल: जिलाधीश विक्रम सिंह

फरीदाबाद 6 मई : जिलाधीश विक्रम सिंह ने बताया की अक्षय तृतीया के अवसर पर लोगों द्वारा बड़ी संख्या में विवाह समारोह आयोजित किए जाते हैं, इसी क्रम में अक्षय तृतीया पर बाल विवाह करने की रूढ़िवादी परम्परा भी प्रचलित रही है।

ज़िला बाल विवाह निषेध अधिकारी हेमा कौशिक ने बताया की वर्ष 2024 में अक्षय तृतीया आगामी 10 मई को है। और संभावना है की इस साल भी 10 मई को अक्षय तृतीया के दिन बडी संख्या में विवाह समारोह आयोजित किए जाएगें। इस संबंध में जिला संरक्षण व बाल विवाह निषेध अधिकारी श्रीमती हेमा कौशिक ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए विवाह करवाने वाले पुजारी, गांव के पंच सरपंच, बैंकेट हॉल व विवाह वाटिकाओ के संचालकों को आग्रह किया है। साथ ही विवाह समारोह आयोजित कराने वाले विवाह विशेष पेलैस व हॉल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे विवाह बुकिंग लेने से पहले दुल्हा व दुल्हन के आयु प्रमाण पत्र की जांच करे। अपने यहां बाल विवाह आयोजन न होने दे। उन्होने आमजन से अनुरोध करते हुए कहा है कि यदि उनके संज्ञान में ऐसा कोई विवाह आता है तो वह इस बारे में तत्काल हेल्पलाइन नंबर 112, महिला एवं बाल विकास हेल्पलाइन नंबर 181 या स्थानीय पुलिस स्टेशन पर सूचना दें।

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