क्यूसीओ के उल्लंघन पर भारतीय मानक ब्यूरो फरीदाबाद शाखा द्वारा तलाशी और जब्ती अभियान चलाया गया: विभा रानी
फरीदाबाद, 20 जून। एफआरबीओ की निदेशक एवं प्रमुख विभा रानी ने बताया कि सूचना के विशिष्ट स्रोतों के आधार पर, भारतीय मानक ब्यूरो फरीदाबाद शाखा कार्यालय ने मेसर्स क्यूएक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वार्ड नंबर 8, खसरा नंबर 12//14,15,16/1,7/2,122//10/2,11, जज्ज़र रोड, मुबारिकपुर, फर्रुखनगर, गुरुग्राम, हरियाणा के परिसर में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। मेसर्स जीएचवी मेडिकल एंकर प्राइवेट लिमिटेड, डूंडाहेड़ा, गुरुग्राम द्वारा निर्मित और बेचे जा रहे उत्पादों में क्यूसीओ एसओ 516(ई) का उल्लंघन पाया गया, जिसका ब्रांड नाम “बीटएक्सपी” है, जिसके पास आईएस:8144 के अनुसार जिंक कार्बन बैटरी, एएए आर03 (बहुउद्देश्यीय सूखी बैटरी) उत्पाद के लिए वैध बीआईएस प्रमाणन लाइसेंस नहीं है।
एफआरबीओ के निदेशक एवं प्रमुख विभा रानी के निर्देशन में विजय कुमार (उपनिदेशक) ने टीम के सदस्य रोहित रेड्डी (उपनिदेशक) के साथ गुरुग्राम स्थित मेसर्स क्यूएक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम के परिसर में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान, जिंक कार्बन बैटरी, एएएआर 03 बैटरियां बिना बीआईएस मानक चिह्न (बिना आईएसआई चिह्न) वाले वजन तराजू जब्त किए गए।
उन्होंने बताया कि 19 जून को तलाशी एवं जब्ती के दौरान एकत्र साक्ष्यों के आधार पर उपरोक्त फर्म के विरुद्ध भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। बीआईएस एक राष्ट्रीय मानक निकाय है जिसे बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाले उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं के लिए भारतीय मानक तैयार करने का अधिकार दिया गया है और यह अनुरूपता मूल्यांकन योजनाओं को तैयार करने और लागू करने के लिए भी जिम्मेदार है, जिसमें मानकों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रमाणन और फैक्टरी और बाजार निगरानी, हॉलमार्किंग योजना शामिल है।
उन्होंने कहा कि बीआईएस अधिनियम, 2016 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के माध्यम से किसी भी भारतीय मानक को अनुपालन के लिए अनिवार्य बना सकती है। अब तक 644 उत्पादों के लिए मानकों को अनुपालन के लिए अनिवार्य बनाया गया है। क्यूसीओ और उनके अंतर्गत आने वाले मानकों और उत्पादों का विवरण बीआईएस वेबसाइट (www.bis.gov.in) पर देखा जा सकता है। क्यूसीओ का प्रभाव यह है कि कोई भी व्यक्ति बीआईएस से लाइसेंस के बिना इसके अंतर्गत आने वाले उत्पाद का निर्माण, आयात, बिक्री या प्रदर्शन नहीं कर सकता है। इस आवश्यकता के उल्लंघन के लिए बीआईएस अधिनियम में दंडात्मक उपाय प्रदान किए गए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो, नकली माल के निर्माताओं या नकली हॉलमार्क वाले हॉलमार्किंग केंद्रों द्वारा बड़े पैमाने पर जनता को धोखा देने से रोकने के लिए मानक चिह्न/हॉलमार्क के दुरुपयोग या गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन की सूचना के आधार पर तलाशी और जब्ती कर रहा है।

