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चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक किसी भी व्यक्ति को लाइसेंसी हथियार रखने पर प्रतिबंध: जिलाधीश विक्रम सिंह

– पुलिस विभाग व बैंक सेवा के अधिकृत सुरक्षा गार्डों पर नहीं लागू होगा प्रतिबंध

– उपायुक्त ने किए आदेश जारी, सभी लाइसेंसी हथियार धारक अपने हथियार सम्बंधित पुलिस स्टेशन या आर्म्स डीलर पर जमा कराए

फरीदाबाद, 22 अगस्त। जिलाधीश विक्रम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत सभी लाइसेंस धारकों को निर्देश देते हुए किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र और हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि यह आदेश विभिन्न बैंकों/निजी बैंकों में तैनात अधिकृत सुरक्षा गार्डों के या विभिन्न एटीएम में तैनात अधिकृत सुरक्षा गार्डों तथा जिला फरीदाबाद में एटीएम में नकदी भरने और सुरक्षित परिवहन के लिए नकदी ले जाने वाली वैन में तैनात सुरक्षा गार्डों जिनके पास हथियार रखने के लाइसेंस हैं और सरकारी ड्यूटी पर तैनात पुलिस विभाग तथा अन्य विभाग के अधिकृत कर्मचारी को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे। ऐसे सभी व्यक्ति अपने आग्नेयास्त्र और हथियार तुरंत अपने संबंधित पुलिस स्टेशन/अधिकृत शस्त्र डीलरों के पास उचित रसीद के साथ जमा कराएं। संबंधित एस.एच.ओ./शस्त्र डीलर जमा किए गए सभी आग्नेयास्त्रों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध होंगे। संबंधित व्यक्ति अपना हथियार शस्त्र डीलर या संबंधित पुलिस स्टेशन से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद किसी भी दिन रसीदें प्रस्तुत करके वापस ले सकता है।

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