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हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण का पहले चरण का कार्य पूरा, 1.72 करोड़ फॉर्म जमा

31 जुलाई को जारी होगी ड्राफ्ट सूची, वेबसाइट पर रहेगी उपलब्ध

किसी भी मतदाता का नाम कटा है तो पुनः दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

मतदाता सूची पूरी तरह से पारदर्शी, त्रुटिरहित बनाना हमारा लक्ष्य- ए. श्रीनिवास

चंडीगढ़/फरीदाबाद, 25 जुलाई- हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने कहा कि प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण का कार्य 100 प्रतिशत पूरा हो गया है। अब 31 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी जिसे वेबसाइट के साथ हर जगह प्रकाशित किया जाएगा। उन्होंने यह बात सेक्टर-17 स्थित हरियाणा सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान एडिशनल सीईओ श्रीमती रितु और श्री अपूर्व व ज्वाइंट सीईओ श्री राज कुमार लोहान भी मौजूद रहे।

उन्होंने एसआईआर के दौरान कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों का सहयोग के लिए धन्यवाद करते हुए कहा कि 20629 बीएलओ द्वारा 2 करोड़ 6 लाख 55 हजार से ज्यादा मतदाताओं को फॉर्म वितरित किए गए जिनमें से 1 करोड़ 72 लाख 71 हजार 361 मतदाताओं के फॉर्म डिजिटाइज किए गए हैं। जबकि 33 लाख 84 हजार 568 मतदाताओं के नाम दर्ज नहीं हो सके। इनमें से 13,75,278 जो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं 7,66,205 मृत, 2,04,916 पहले से दर्ज मतदाता जबकि 9,36,646 मतदाता अनुपस्थित पाए गए तथा 1,01,523 ऐसे मतदाता है जिन्होंने किसी अन्य कारण से गणना प्रपत्र वापिस जमा नहीं किए हैं।

उन्होंने कहा कि अब 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। अगर किसी मतदाता का नाम 31 जुलाई को प्रकाशित होने वाली लिस्ट में नहीं है तो वह फार्म 6 भर अपना नाम पुनः दर्ज करवा सकते हैं। फाइनल लिस्ट में उनका नाम शामिल कर लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता का नाम बिना सुनवाई के नहीं कटेगा। ईआरओ के निर्णय पर मतदाता 15 दिन के अंदर जिला स्तर पर अपील कर सकता है फिर भी समस्या आती है तो 30 दिन के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपील कर सकता है। 3 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। दावे व आपत्तियों के साथ-साथ 28 सितंबर तक नोटिस फेज व आपत्तियों के समाधान का कार्य भी चलेगा। नोटिस फेज में बीएलओ की तरफ से ऐसे मतदाताओं को नोटिस दिया जाएगा जिनका पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पाया है या फिर मिलान में किसी भी प्रकार की विसंगतियाँ पाई गई हैं।

फॉर्म 6 के माध्यम से पात्र व्यक्ति खुद का नाम मतदाता सूची में जोड़ सकते हैं। 01 जुलाई, 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को वोटर बनने के लिए फार्म 6 भरने की सुविधा दी गई है। जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में छूट गए हैं या जो किन्हीं वजहों से गणना प्रपत्र नहीं भर सके थे वह भी फार्म 6 भर सकते हैं। फॉर्म 7 के तहत मतदाता अपना नाम हटवाने के लिए भर सकते हैं जिनका नाम पहले से ही मतदाता सूची में है। फॉर्म 8 की मदद से मतदाता अपने मतदाता कार्ड में कुछ बदलाव करने या कोई गलती है तो उसे सुधारने के लिए भर सकते हैं। यह सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगी।

एसआईआर प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी , जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्य रूप से कार्य कर रहे हैं। अगले फेज के लिए सहायक ईआरओ भी कार्य से जुड़ेंगे। जबकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा हर जिले की रिपोर्ट ली जा रही है। वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 37055 बूथ स्तरीय एजेंट भी इस प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं। इसमें 19051 भारतीय जनता पार्टी, 15818 कांग्रेस, 1476 इनेलो, 54 आम आदमी पार्टी, 314 कम्युनिस्ट पार्टी, 342 जननायक जनता पार्टी द्वारा नियुक्त बीएलए-टू हैं।

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