श्रीराम सेने प्रमुख प्रमोद मुतालिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने श्रीराम सेने प्रमुख प्रमोद मुतालिक की याचिका पर सुनवाई की.अपनी याचिका के जरिए मुतालिक ने गोवा में प्रवेश की इजाजत मांगी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सितंबर 2017 के बाद के प्रतिबंधित आदेशों को रिकार्ड पर रखकर अर्जी दाखिल करें. कोर्ट अगस्त के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा. प्रमोद मुतालिक का कहना है कि बंगलूरू के पब में हंगामा करने के मामले में अदालत उन्हें बरी कर चुकी है. मुतालिक ने कहा है कि गोवा में उनके इस्टदेव का मंदिर भी है, लेकिन गोवा में प्रवेश पर…
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