विरोध प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ की घटनाओं पर न्यायालय ने कहा, ‘‘गंभीर स्थिति’
उच्चतम न्यायालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान निजी और सार्वजनिक संपत्तियों की तोड़फोड़ की घटनाओं को ‘‘बहुत ही गंभीर ’’ बताते हये आज कहा कि वह कानून में संशोधन के लिये सरकार का इंतजार नहीं करेगा। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में निर्देश जारी किये जायेंगे। अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि इस तरह की तोड़फोड़ और दंगे की घटनाओं के मामले में क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक…
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