सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप मामले को पठानकोट भेजा, CBI जांच की मांग ठुकराई
कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किए जाने और उसकी हत्या कर देने के मामले की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से बाहर पठानकोट में ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन मामले की जांच CBI से करवाने से इंकार कर दिया है. मामले की सुनवाई को ट्रांसफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘फेयर (Fair) और फियर (Fear) एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते’, और फेयर ट्रायल का मतलब स्पीडी ट्रायल भी है, इसलिए ट्रायल ‘डे-टू-डे’, यानी रोज़ाना होगा, जिसमें सुनवाई को टाला नहीं जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश…
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