उपराज्यपााल को स्वतंत्र अधिकार नहीं, विध्नकारक के रूप में काम नहीं कर सकते
नयी दिल्ली , चार जुलाई : दिल्ली सरकार और केन्द्र के बीच अधिकारों की रस्साकशी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने आज अपने महत्वपूर्ण निर्णय में सर्वसम्मति से व्यवस्था दी कि उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास निर्णय करने का स्वतंत्र अधिकार नहीं है और वह मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करने के लिये बाध्य हैं। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि उपराज्यपाल ‘‘ विघ्नकारक ’’ के रूप में काम नहीं कर सकते। संविधान पीठ ने तीन अलग अलग लेकिन…
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