डीडीसीए चुनावों पर अदालत ने कहा, चुनाव प्रक्रिया एक बार शुरू होने पर रोक नहीं सकते
क्रिकेट निकाय डीडीसीए के चुनावों को स्थगित करने को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय अनिच्छुक नजर आया और उसने कहा कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो इसे रोका नहीं जा सकता। न्यायमूर्ति विनोद गोयल और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एक अवकाशकालीन पीठ ने यह राय भी व्यक्त की कि डीडीसीए चुनावों पर स्थगन चाहने वाली याचिका को काफी पहले दायर किया जाना चाहिए था। अदालत ने मामले में आज बाद में अपना फैसला देने की बात कही। अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि…
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