NEWS & PRESS RELEASE NEWS CATEGORIES राष्ट्रीय 

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में नामली दुर्गा बिल्डर कॉलोनी का सजरा आधारित सीमांकन प्रस्तावित

फरीदाबाद, 10 अगस्त।
ओखला एनक्लेव प्लॉट होल्डर वेलफेयर एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया शीर्षक वाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मा. नो. 1290/2022 इन डब्ल्यूपी(सी) नं. 876/1996 आदि में दिनांक 25 अप्रैल 2025 को अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं। उक्त आदेशों की अनुपालना में डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा द्वारा 234.674 एकड़ क्षेत्रफल वाली विवादित लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी भूमि नामली दुर्गा बिल्डर कॉलोनी का सजरा आधारित सीमांकन कार्य कराए जाने का प्रस्ताव है।

यह लाइसेंस प्राप्त भूमि दो भागों में स्थित है, जिनमें फेज-ई (126.725 एकड़) तथा फेस-ई (107.95 एकड़) शामिल हैं। विभाग ने यह भी अवगत कराया है कि वर्तमान में उक्त क्षेत्र का कुछ भाग जलभराव एवं अपशिष्ट जल से प्रभावित है, जिसके कारण सीमांकन कार्य के लिए विशेष तकनीकी दक्षता की आवश्यकता होगी।

सजरा आधारित सीमांकन कार्य में विशेषज्ञता एवं अनुभव रखने वाली सर्वे एजेंसियों/फर्मों से इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि वे उक्त कार्य के लिए अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) तथा कोटेशन इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर जिला नगर योजनाकार (योजना), फरीदाबाद, कक्ष संख्या 116, भूतल, हुडा कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-12, फरीदाबाद के कार्यालय में जमा कराएं।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि कार्य का विस्तृत दायरा (स्कोप ऑफ वर्क) एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त होने के उपरांत संबंधित एजेंसियों को पृथक रूप से सूचित किया जाएगा।

Related posts

Translate »