एस/एसटी अधिनियम मुद्दा : बंद के आह्वान के बाद पंजाब में बस एवं मोबाइल सेवाएं निलंबित
कई दलित संगठनों ने अनुसूचित जाति. जनजाति( अत्याचार रोकथाम) अधिनियम में कथित‘ शिथिलता’ पर चिंता प्रकट करते हुए कल बंद का आह्वान किया है जिसके बाद पंजाब सरकार ने बस और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित रखने का आदेश दिया है जबकि सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों को किसी भी परिस्थिति के लिये तैयार रहने के लिये कहा गया है।
स्कूल बंद रहेंगे और बसें भी कल सड़कों पर नहीं चलेंगी।
पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों पर लगाम लगाने के मद्देनजर आज शाम पांच बजेसे कल रात11 बजे तक राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी।
प्रवक्ता ने यहां बताया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिये कल पूरे राज्य में बंद के दौरान सार्वजनिक एवं निजी परिवहन की सेवाएं निलंबित रहेंगी। बैंक भी बंद रहेंगे।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के शीर्ष पुलिस अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद ये आदेश जारी किये गये।
इसके बाद एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गयी जिनमें मुख्य सचिव, उपायुक्त एवं सभी जिलों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
सुरक्षा बलों ने आज एहतियात के तौर पर राज्य के कुछ हिस्सों में फ्लैग मार्च निकाला।
सरकार ने तीन अप्रैल तक कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य के लोगों खासकर अनुसूचित जाति के सदस्यों से संयम बरतने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।

