न्यायालय ने कहा: गैर कानूनी टेलीफोन एक्सचेंज प्रकरण में मारन मुकदमे का सामना करें
उच्चतम न्यायालय ने पूर्व केन्द्रीय संचार मंत्री दयानिधि मारन की याचिका आज खारिज करते हुये कहा कि गैर कानूनी टेलीफोन एक्सचेंज प्रकरण में वह अदालत में मुकदमे का सामना करें। यह मामला दयानिधि मारन के भाई कलानिधि मारन के सन टीवी नेटवर्क को लाभ पहुंचाने के लिये स्थापित कथित गैर कानूनी टेलीफोन एक्सचेंज से संबंधित है।मारन ने मद्रास उच्च न्यायालय के 25 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें इस मामले में आरोप मुक्त करने के सीबीआई अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया गया था।न्यायमूर्ति रंजन…
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