कठुआ मामला: आरोपी किशोर की मुसीबतें बढ़ा सकता है 14 साल पहले दिया गया आवेदन
नई दिल्ली: जम्मू – कश्मीर के कठुआ में आठ वर्षीय बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए किशोर पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के लिए जम्मू – कश्मीर पुलिस ने उसके पिता द्वारा 14 साल पहले लिखे गए एक आवेदन को आधार बनाया है. आरोपी के पिता ने अपने तीन बच्चों के जन्म का पंजीकरण कराने के लिए यह आवेदन दिया था.अधिकारियों ने बताया कि जम्मू – कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा ने निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में आवेदन दायर किया है जिसमें किशोर को नाबालिग मानने को कहा है.
राज्य पुलिस ने अपनी याचिका के साथ इस आवेदन को भी संलग्न किया है. उन्होंने बताया कि इस आवेदन में बहुत सारी गलतियां हैं जो इसकी सत्यता को संदेह के घेरे में रखती हैं. विशेषज्ञों के चिकित्सा बोर्ड की एक रिपोर्ट में किशोर की उम्र कम से कम 19 साल और 23 साल से अधिक नहीं बतायी गयी है. इस याचिका के साथ उस रिपोर्ट को भी संलग्न किया गया है. अदालत इस मामले पर छह जून को सुनवाई करेगी.

