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अवैध निर्माण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- दिल्ली में सीलिंग जारी रहेगी

दिल्ली सीलिंग मामले में अवैध निर्माण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने और भी ज्यादा सख्ती बरती है. सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि बिल्डिंग बाइलॉज का अवैध निर्माण करने वाले बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर और अर्क्रिटेक्ट को ब्लैक लिस्ट करने के लिए दो हफ़्तों में नियम बनाए. साथ ही कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी हो, तुरंत काम बंद हो. कोर्ट ने 48 घण्टों के भीतर अवैध निर्माण करने वाले को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि संबंधित विभाग नोटिस के 48 घंटो के बाद अवैध निर्माण को लेकर तुरंत कानून के मुताबिक कार्रवाई करे. कोर्ट ने कहा कि STF (अवैध निर्माण को लेकर गठित) को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए. DDA अवैध निर्माण को लेकर जारी किए हुए एप्प का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रचार करे. ASI के सीनियर अधिकारी STF के साथ सहयोग करेंगे. इस बात से सीलिंग की कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए कि किसी एरिया में हालात अच्छे नहीं हैं, उन्हें सुरक्षा मुहैया करा कर सीलिंग को जारी रखा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीलिंग जारी रहेगी. अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई हो. साथ ही कोर्ट ने नजफगढ जोन वार्ड समिति के चेयरमेन मुकेश सूरियान को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. बता दें कि इन्होंने कार्रवाई में बाधा पहुंचाई थी..

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