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एयरसेल-मैक्सिस मामले में सीबीआई अदालत ने चिदंबरम को दी अग्रिम जमानत

एक अदालत ने आज यहां एयरसेल – मैक्सिस मामले में सीबीआई की ओर से दायर मुकदमे में पूर्व वित्त मंत्री पी . चिदंबरम को गिरफ्तारी से सात अगस्त तक के लिए राहत दे दी।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ . पी . सैनी ने आज सुबह चिदंबरम की ओर से दी गयी अर्जी पर सुनवाई करते हुए उनकी अग्रिम जमानत को मंजूरी दी। हालांकि अदालत ने सीबीआई को चिदंबरम के आवेदन पर विस्तृत जवाब दायर करने के लिए सीबीआई को तीन सप्ताह का समय दिया और एजेंसी को तब तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। पूर्व वित्त मंत्री ने अदालत को बताया कि उन्हें आशंका है कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा , ‘‘ इस मामले में उन्हें (सीबीआई) मुझे (चिदंबरम) गिरफ्तार करने से कोई नहीं रोक रहा है। मुझे इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका है। वे कानूनी तौर पर मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। मुझे बिना वजह आरोपी बनाया गया है। ’’ उन्होंने अदालत से कहा कि एजेंसी ने केवल 2014 में पूछताछ के लिये चिदंबरम को बुलाया था और तब से उन्हें नहीं बुलाया गया। सीबीआई ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि यह विचारणीय नहीं है और कांग्रेसी नेता ने उनकी गिरफ्तारी की आशंका के पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं किया है। सीबीआई ने आवेदन का विस्तृत जवाब दायर करने के लिए और समय मांगा। इसके बाद अदालत ने सीबीआई को निर्देश देते हुए मामला सात अगस्त तक स्थगित कर दिया। सीबीआई ने एयरसेल – मैक्सिस मामले में 19 जुलाई को दायर आरोपपत्र में चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को नामजद किया है

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