21 से 35 आयु वर्ग के युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता, ऑनलाइन आवेदन 30 नवंबर तक : योगेश कुमार
– हरियाणा में बेरोजगारी भत्ता आवेदन शुरू, पात्रता में 3 वर्ष पुराना पंजीकरण अनिवार्य
फरीदाबाद, 04 नवंबर।
मंडल रोजगार अधिकारी योगेश कुमार ने बताया कि रोजगार निदेशालय, हरियाणा द्वारा बेरोजगारी भत्ता योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी दिनांक 01 नवम्बर 2025 से 30 नवम्बर 2025 तक विभागीय वेबसाइट www.hrex.gov.in पर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के अनुसार आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसके पास संबंधित जिले का रिहायशी प्रमाण पत्र एवं परिवार पहचान पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। निर्धारित तिथि 01 नवम्बर 2025 को आवेदक का रोजगार कार्यालय में पंजीकरण पूर्ण 03 वर्ष पुराना होना आवश्यक है। यदि आवेदक ने अपनी शैक्षणिक योग्यता को अद्यतन किया है, तो अद्यतन योग्यता की तिथि से भी 03 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 03 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही आवेदक के नाम पर आवासीय अथवा व्यावसायिक संपत्ति का मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए अथवा कृषि भूमि 02 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक का शैक्षणिक स्तर न्यूनतम 12वीं पास या 10वीं के पश्चात दो वर्षीय कोर्स/स्नातक/स्नातकोत्तर होना चाहिए। वर्तमान में आवेदक किसी भी शैक्षणिक पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण/अप्रेंटिसशिप में संलग्न न हो। विवाहित महिला अभ्यर्थियों के मामले में आय एवं पारिवारिक विवरण उनके ससुराल पक्ष से मान्य होंगे, न कि पैतृक परिवार से।
उन्होंने बताया कि उक्त योजना से संबंधित अधिक जानकारी एवं मार्गदर्शन हेतु अभ्यर्थी मंडल रोजगार कार्यालय, फरीदाबाद से दिए गए दूरभाष नं.: 0129-2299958 पर संपर्क कर सकते हैं।

