प्रदूषण स्तर बढ़ने पर ग्रेप- 4 की पाबंदियां लागू
– प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेप- 4 के नियमों की सख्ती से पालना जरूरी : डीसी
– वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए जनता और विभागों को संयुक्त कार्रवाई का आह्वान
फरीदाबाद, 18 जनवरी।
उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 21 नवंबर 2025 को जारी आदेश के तहत GRAP के संशोधित शेड्यूल को पूरे दिल्ली-NCR में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में तेज गिरावट दर्ज की गई है। उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, GRAP पर उप-समिति द्वारा आयोजित आपात बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली-NCR में GRAP स्टेज-IV (‘गंभीर+’) के अंतर्गत सभी प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, जो पहले से लागू स्टेज-I, II एवं III के अतिरिक्त होंगी।
ग्रेप के मौजूदा शेड्यूल के अंतर्गत स्टेज-I, स्टेज-II एवं स्टेज-III की कार्रवाइयाँ क्रमशः दिनांक 14 अक्टूबर 2025, 19 अक्टूबर 2025 एवं 16 जनवरी 2026 के आदेशों के माध्यम से पहले से ही लागू हैं।
उन्होंने कहा की GRAP के स्टेज-I, II, III एवं IV के अंतर्गत सभी उपायों को पूरे NCR में संबंधित एजेंसियों द्वारा सख्ती से लागू, मॉनिटर एवं समीक्षा की जाएगी। सभी प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि वे निरंतर निगरानी रखें और उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
नागरिकों से अपील है कि वे GRAP स्टेज-IV के अंतर्गत जारी नागरिक चार्टर का पूर्ण रूप से पालन करें और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रशासन का सहयोग करें।
वायु गुणवत्ता की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है तथा IMD/IITM के पूर्वानुमानों के आधार पर आवश्यकतानुसार आगे निर्णय लिए जाएंगे।

