सोसाइटी, आरडब्ल्यूए व सभाओं के लिए वार्षिक रिटर्न जमा करना अनिवार्य : मोहित गर्ग
– हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट-2012 की पालना करें संस्थाएं, 31 मई से पहले भरें वार्षिक रिटर्न
फरीदाबाद, 16 मई।
जिला रजिस्ट्रार फार्म एंड सोसाइटी अधिकारी मोहित गर्ग ने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्देशों के अनुसार हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ़ सोसाइटी एक्ट 2012 की अनुपालना के लिए प्रत्येक सोसाइटी/समिति/ आरडब्ल्यूए/सभा को हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ़सोसाइटी एक्ट 2012 की धारा 50(1) के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न व् अन्य कार्यवाही जिला रजिस्ट्रार कार्यालय (फर्म एंड सोसाइटी) फरीदाबाद में ऑनलाइन अनुमोदन करवानी अनिवार्य है I वार्षिक रिटर्न जिला रजिस्ट्रार कार्यालय (फर्म एंड सोसाइटी) फरीदाबाद में सालाना 31 मई से पहले ऑनलाइन जमा करे और भारी जुर्माने से बचेI इसके साथ-साथ धारा 39 के अनुसार कार्यकारिणी बॉडी का अनुमोदन कम से कम तीन साल मे एक बार जिला रजिस्ट्रार, फार्म एंड सोसाइटी फरीदाबाद द्वारा अनुमोदन करवाना अनिवार्य हैI सरकार के आदेशो की जो सोसाइटी/आरडब्ल्यूए/सभा/ अनुपालन नहीं करेगी जिला रजिस्ट्रार कार्यालय (फर्म एंड सोसाइटी) द्वारा उस संस्था के विरुद्ध हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ़ सोसाइटी एक्ट 2012 के तहत कार्यवाही करेंगे I जिसके लिए वह संस्था जिम्मेदार रहेगी।

