केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियों से न्यायालय चिंतित
उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियों पर आज चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने केन्द्र और सात राज्यों को चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया है कि रिक्त पदों पर कितने समय के भीतर नियुक्तियां हो जायेंगी। न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि केन्द्रीय सूचना आयोग में इस समय चार पद रिक्त हैं और दिसंबर तक चार अन्य रिक्त हो जायेंगे।पीठ ने केन्द्र से जानना चाहा कि 2016 में विज्ञापन देने के बावजूद केन्द्रीय सूचना आयोग में पद अभी तक रिक्त क्यों हैं। केन्द्र की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल पिंकी आनंद ने कहा कि केन्द्रीय सूचना आयोग में चार पदों पर नियुक्तियों के लिये विज्ञापन जारी किया गया है क्योंकि 2016 के विज्ञापन के बाद इन पदों पर नियुक्तियां नहीं की गयी थीं। इस पर पीठ ने आनंद से कहा कि 2016 में विज्ञापन के बावजूद इन पदों पर नियुक्तियां नहीं होने के कारणों के साथ हलफनामा दाखिल किया जाये। राज्य सूचना आयोगों में भी लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुये पीठ ने महाराष्ट्र , आंध्र प्रदेश , ओडिशा , तेलंगाना , गुजरात , केरल और कर्नाटक को हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। इन हलफनामों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों का कार्यक्रम भी देना होगा।

