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दिल्ली : अवैध निर्माण की सीलिंग में रोड़ा डालने वालों को सीधे तिहाड़ जेल भेज देगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि दिल्ली में अनधिकृत और अवैध निर्माण की सीलिंग करने वाले सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डालने वालों को अदालत से सीधे तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट में  नजफगढ़ जोन वर्किंग कमेटी के चेयरमैन मुकेश सूरियान ने माफी मांगी और हलफनामा दाखिल किया.  कोर्ट ने चेतावनी देते हुए मुकेश सूरियान से कहा कि भविष्य में अगर दोबारा ऐसा करते हैं तो कोर्ट में पेश होने से पहले सूटकेस लेकर सुप्रीम कोर्ट आना, यहीं से तिहाड़ भेज देंगे. मुकेश पर अधिकारियों को धमकी देने के आरोप थे. शीर्ष अदालत में फोरम आफ एमसीडी इंजीनियर्स ने आरोप लगाया था कि सूरियान ने अधिकारियों को उस वक्त धमकियां दीं जब वे न्यायालय द्वारा नियुक्त निगरानी समिति के निर्देशानुसार अवैध निर्माण सील करने गए थे.  सुनवाई के दौरान सूरियान के वकील ने पीठ को सूचित किया कि उनके मुवक्किल ने अपने कृत्य के लिए बिना शर्त माफी मांगते हुये एक हलफनामा दाखिल किया है और वह भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे. शीर्ष अदालत ने इससे पहले अनधिकृत निर्माण की सीलिंग करने वाले सरकारी अधिकारियों को धमकियां देने वालों को चेतावनी दी थी और कहा था कि इस तरह की ‘दादागिरी’ नहीं चलेगी.

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