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राम नवमी पर आयोजित 10वीं भगवा एकता रैली को लेकर जिला प्रशासन सतर्क, हथियारनुमा वस्तुएं ले जाने पर प्रतिबंध : डीसी आयुष सिन्हा

फरीदाबाद, 27 मार्च।

जिला उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी फरीदाबाद आयुष सिन्हा, आईएएस ने राम नवमी के अवसर पर 29 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली 10वीं भगवा एकता रैली के मद्देनज़र जिले में शांति, कानून व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।

जिला दंडाधिकारी ने बताया कि पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार गौ रक्षा बजरंग फोर्स द्वारा राम नवमी के अवसर पर 10वीं भगवा एकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली के दौरान कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन तथा धार्मिक सौहार्द प्रभावित न हो इसके लिए एहतियातन यह आदेश लागू किया गया है।

डीसी आयुष सिन्हा ने कहा कि रैली के दौरान लाठी, डंडा, आग्नेयास्त्र, तलवार, भाला, कुल्हाड़ी, गंडासी, चाकू सहित किसी भी प्रकार के हथियार अथवा हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा सकने वाली वस्तु को साथ लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय आमजन की सुरक्षा, सार्वजनिक शांति तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

उन्होंने बताया कि यह आदेश रैली के निर्धारित मार्ग एवं संबंधित सभा स्थलों पर प्रभावी रहेगा। रैली का मार्ग दशहरा ग्राउंड, एनआईटी, फरीदाबाद से मेट्रो चौक, 1-2 चौक, हार्डवेयर चौक, प्याली चौक, डबुआ चौक, 60 फुट रोड, चाचा चौक, दयाल अस्पताल, सोहना रोड स्थित बलिया बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के निकट पेट्रोल पंप तक तथा संबंधित एकत्रीकरण स्थलों पर लागू रहेगा।

जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह आदेश पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों एवं ड्यूटी पर तैनात अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है तथा रैली के दौरान सुरक्षा, निगरानी एवं यातायात प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

डीसी आयुष सिन्हा ने जिलेवासियों से अपील की कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करें, शांति एवं भाईचारे की परंपरा को बनाए रखें तथा किसी भी प्रकार की अफवाह, भड़काऊ गतिविधि अथवा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कृत्य से दूर रहें।

उन्होंने कहा कि जारी आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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