आचार संहिता उल्लंघन मामले में अदालत में पेश हुए उपेन्द्र कुशवाहा
केन्द्रीय मानव संसाधन राज्यमंत्री उपेन्द्र कुशवाहा वर्ष 2009 के चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में कल अदालत में पेश हुए, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।
वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान कटिहार समाहरणालय गेट पर स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष रहे उपेन्द्र कुशवाहा का पोस्टर चिपका पाए जाने के मामले में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन और बिहार सम्पत्ति निरूपण अधिनियम की धारा तीन के तहत नगर थाना में कटिहार के तात्कालिक अनुमंडल अधिकारी ऋषिकेश शर्मा ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
कुशवाहा को नगर थाना से तत्काल जमानत मिल गयी थी, हालांकि बाद में स्थानीय अदालत ने भी उन्हें अप्रैल 2017 को नियमित जमानत दे दी थी। अदालत ने यह निर्देश भी दिया कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक वह अदालत में उपस्थित रहें अन्यथा उनकी जमानत रद्द कर दी जायेगी।
अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर 15 फरवरी 2018 को कुशवाहा की जमानत रद्द कर दी गयी थी। हालांकि कल अपर मुख्य सत्र न्यायाधीश रवि कुमार की अदालत में पेश होने पर उन्हें फिर से जमानत दे दी गयी।